जौनपुर/लखनऊ -
जनपद अयोध्या की 276 - गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी के लिए मुस्किले बढ़ती जा रही हैं । अभी वो कुछ दिन पहले फर्जी अंकपत्र लगा कर एडमिशन लेने के पुराने मुकदमे में पांच साल की सज़ा काट हैं ।
इस प्रकार फर्जी डिग्री लगाकर चुनाव लडने के कारण एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको अयोग्य घोषित करते हुए 5 साल की सजा सुनाई अब एक पुराने मामले में जौनपुर कोर्ट ने इनको तलब किया है ।
ये मामला वर्ष 1997 में लूट का है जौनपुर के सिगरामऊ थाना अंतर्गत लूट के दौरान एक हत्या भी हुई थी । जिसमे इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को नामजद आरोपी बनाया गया था और गाड़ी के साथ सोनभद्र से गिरफ्तार किया गया था ।
गौरतलब यह है कि इसमें खब्बू तिवारी ने आज तक जमानत ही नहीं कराई और न ही किसी भी चुनावी हलफनामे में इसका कोई जिक्र भी किया । इस घटना की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि पूरी केस फाइल ही कोर्ट से लूट ली गई थी । जिसपर उच्च न्यायालय के आदेश पर फिर से केस खोला गया है । इसी मामले में जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खब्बू तिवारी को 9 नवंबर 2021 को कोर्ट में तलब किया है ।
इसके अतिरिक्त खब्बू तिवारी के गृहजनपद बस्ती में उनके लाइसेंसी अस्त्र का लाइसेंस जिलाधिकारी द्वारा निरस्त करने के बाद भी अस्त्र को मालखाने में जमा न कराए जाने का मामला भी उनपर चल रहा है ।