लखनऊ : कोरोना कर्फ़्यू को लेकर यूपी सरकार ने जारी किये निर्देश 1 जून सुबह सात बजे से अग्रिम आदेश तक कोरोना कर्फ़्यू तमाम गतिविधियों के साथ लागू रहेगा ।
यूपी की राजधानी लखनऊ में कोई राहत नहीं होगी । वीकेंड लॉकडाउन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा ।
प्रदेश के सभा बाज़ार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन को छोड़कर खुले रहेंगे ।
जिन ज़िलों में कोरोना के केसेज की संख्या 600 से अधिक है वहाँ पर कोई भी छूट लागू नहीं होग । इसमें कुल बीस ज़िले हैं जहां कोई भी छूट नहीं होगी ।
सभी फ़्रटवाइन सरकारी दफ़्तरों में पूरी उपस्थिति रहेगी जबकि बाती जगहों पर पंचाट प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे ।
सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे । माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास विभागीय फ़ैसले के हिसाब से चल सकेंगे । सभा, धार्मिक स्थलों में पाँच से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे ।
मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर, खीरी सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं ।
इन जिलों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा ।
600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों में 600 से कम एक्टिव केस होने पर छूट मिलेगी । कोरोना केस किसी जिले में बढ़ने पर पुनः आंशिक कोरोना कर्फ्यू के नियम लागू होंगे ।
(सभार)