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20 May, 2021

स्कूलों की फीस को लेकर यूपी सरकार का बड़ा आदेश, किसको राहत किसके लिए मुसीबत ?



लखनऊ  : उत्तरप्रदेश के स्कूलों के सम्बंध में सरकार का नया आदेश जारी हुआ है ।

जिसके मुख्य अंश इस प्रकार हैं -

1. विद्यालय शैक्षिक सत्र  2021-22 में किसी प्रकार की फीस वृद्धि नहीं कर सकते हैं ।

 2. शैक्षणिक संस्थानों के बन्द रहने की अवधि में परिवहन शुल्क नहीं देना होगा । 

 3. एक साथ 3 माह या अधिक की अग्रिम फीस देने में परेशानी होने पर अभिभावक मासिक फीस जमा कर सकते हैं ।

4. सत्र 2019–20 में लागू की गई शुल्क संरचना के अनुसार ही शुल्क लिया जाएगा ।

5. शिक्षक एवं कर्मचारियों को समय से वेतन भुगतान करना होगा । 


    यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉ0 दिनेश शर्मा ने अपने बयान में  कहा कि "यूपी के स्कूल इस शैक्षिक सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे, स्कूल में ऑफलाइन परीक्षा नहीं हो रही है तो परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, खेल, लैब, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर, वार्षिक फंक्शन जैसी गतिविधियां नहीं हो रही हैं तो विद्यालय उनका शुल्क भी नहीं ले सकते हैं ।"

ये आदेश प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों पर लागू होंगे ।


मा0 उपमुख्यमंत्री का आधिकारिक ट्वीट देखने के लिए यहां क्लिक करें


- हरिभान यादव